देहरादून : उत्तराखंड में इस दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश , यहां देखें जारी शासनादेश

उत्तराखंड : उत्तराखंड की सरकार ने 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए राज्यपाल निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव 1 दिनांक 08.06.1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है।
जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश गोषित करते हैं। उक्त अवकाश हेतु घोषित तिथि 19 अप्रैल को समस्त प्रदेश के समस्त बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।