Ad image

शिक्षा विभाग से बड़ी खबर : इन शिक्षकों को मिला सत्रांत लाभ! आदेश जारी, देखें

Renu Negi
1 Min Read

देहरादून @ शगुफ्ता परवीन : शासनादेश संख्या / 329/XXIV-2/10-09 (11) / दिनांक 08 अप्रैल, 2011 एवं शासनादेश संख्या/848/XXIV-2/2008 दिनांक 20 सितम्बर, 2011 के द्वारा प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/ शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों /

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक सत्रांत लाभ की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निहित प्राविधानों के अधीन निम्नांकित सहायक अध्यापक / अध्यापिकाओं को दिनांक 31.03.2024 अथवा शिक्षा सत्र 2023-24 के अन्तिम कार्य दिवस तक सत्रात लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है।

शासनादेश संख्या 208/XXIV-नवसृजित / 2017-09 (11)/2008/ दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित प्राविधानानुसार सत्रांत की अवधि को सेवानिवृत्तिक लाभ एवं वार्षिक वृद्धि हेतु गणना में नहीं लिया जायेगा और न ही उपार्जित अवकाश हेतु इसकी गणना की जायेगी।

Share This Article
Leave a Comment