उत्तरकाशीउत्तराखंड

उत्तरकाशी जिला पंचायत दीपक बिजल्वाण के खिला और जिला पंचायत के कर्मचारियों व ठेकेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज

उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ गबन सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जिला पंचायत के कर्मचारियों व ठेकेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है

 

बाजार चौकी प्रभारी प्रकाश राणा ने कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसकी विवेचना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार को सौंपी गई है।

2 जनवरी को शासन ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी थी। बिजल्वाण पर विकास कार्यों में घोर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। अध्यक्ष के खिलाफ एसआईटी जांच की गई थी। हाल ही में जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर पुलिस ने शासन से बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी।

इस पर शुक्रवार देर शाम को पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जिला पंचायत से मामले से संबंधित मूल दस्तावेजों को कब्जे में लिया जाएगा। जल्द विवेचना पूरी कर ली जाएगी। विवेचना के लिए विशेष टीम भी गठित की जा सकती है जिसकी निगरानी एसपी व सीओ करेंगे।

पुलिस की ओर से दीपक बिजल्वाण के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी), 406 (सरकारी धन का गलत प्रयोग), 409 (गबन) व आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र रचने) के तहत मुुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान कूट रचना पाए जाने पर गंभीर धाराओं में वृद्धि हो सकती है।

गबन में 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। यदि विवेचना के दौरान कूट रचना भी पाई जाती है तो मामला और अधिक गंभीर हो जाएगा जिससे गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। धोखाधड़ी व सरकारी धन के दुरुपयोग में 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button