किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर पुलिस ने 09 भवन स्वामियों के विरुद्ध की गई चालान की कार्यवाही

Renu Negi
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे द्वारा चारधाम यात्रा, आपराधिक घटनाओं पर रोक तथा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत विगत वर्षो से बाहरी राज्यों से आये छात्रों, श्रमिकों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।

निर्गत निर्देशों के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा बिना सत्यापन के रहने वाले व उन्हें काम और कमरा देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनाँ 06.08.2023 को जनपद पुलिस द्वारा चलाये गये बृहद सत्यापन अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में 103 किरायेदार, 138 मजदूर, 40 रेड़ी/ठेली वालों के सत्यापन की कार्यवाही की गयी।

 

सत्यापन न करने वाले 09 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा- 83 के तहत ₹ 90,000/- (कोटद्वार 06, सतपुली 01, लक्ष्मणझूला 01एवं यमकेश्वर 01) के चालान न्यायालय को प्रेषित किये गये।

साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-81 के तहत फड़ फेरी लगाकर उल्लंघन करने वाले 29 व्यक्तियों पर ₹ 12,000/- का नकद चालान कर राजकोष में जमा किये गए। सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा|

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