त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : जाने कब होंगी पंचायत चुनाव पर सुनवाई

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : उत्तराखंड में 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटाने के लिए आज सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया है। नोटिफिकेशन पेश होने के बाद मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई हेतु 25 जून बुधवार अपरान्ह 2 बजे का समय निर्धारित किया है. तब तक कोर्ट ने लगी रोक को यथावत रखा है। इस मामले में मंगलवार को दीपिका किरौला और अन्य की याचिकाएं भी सुनवाई को लगी थी। हाईकोर्ट ने इन सभी की एक साथ सुनवाई का निर्णय लिया है।
सरकार की ओर हाईकोर्ट के समक्ष मामले को मेंशन कर बताया कि 9 जून को आरक्षण निर्धारण से संबंधित बनाई गई नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था। लेकिन “कम्युनिकेशन गैप” के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका था । सरकार की इस बात पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या जल्दी है। पिछले एक साल से अधिक समय बीत चुका है और चुनाव नहीं कराए। कोर्ट ने कहा की कोर्ट द्वारा इससे पहले भीं कई बार चुनाव कराने के निर्देश दिए थे उसके बाद भी चुनाव नहीं कराए गए तो अब क्या जल्दी है।
मंगलवार को महाधिवक्ता एस. एन बाबुलकर की तरफ से गजट नोटिफिकेशन की प्रति हाई कोर्ट के समक्ष पेश कर दी गई है। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई को कल बुधवार 25 जून अपराह्न 2 बजे का समय निर्धारित किया है।
बता दें कि बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से 9 जून व 11 जून को जारी नियमावली को चुनौती दी थी। सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था और आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना, याचिकाकर्ता के मुताबिक एक तरफ सरकार का यह नियम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेश व पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 126 के विरुद्ध है।