उत्तराखंड

BIG BREAKING : दोहरे वोटर प्रत्याशी अयोग्य, क्या होंगे पंचायती चुनाव जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

पंचायत चुनाव मे दोहरे वोटर प्रत्याशी अयोग्य, चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं

पंचायती राज एक्ट से कराएं चुनाव-हाईकोर्ट

दोहरे मतदाताओं के चुनाव लड़ने सम्बन्धी मसले पर निर्वाचन आयोग पर टिकीं निगाहें

पीड़ित चुनाव बाद दाखिल कर सकता है याचिका

नैनीताल। उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग को झटका दे दिया है। सोमवार को कोर्ट ने साफ शब्दों मे निर्देश दिए कि चुनाव पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाएं और चुनाव मे किसी भी नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा।

बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई को दिए गए कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि जिन प्रत्याशियों का नाम दो अलग-अलग जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से जनमानस के बीच असमंजस को लेकर खलबली मच गई है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसने पंचायत चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को लेकर कोई आपत्ति या शिकायत है, तो संबंधित व्यक्ति चुनाव के बाद भी याचिका दाखिल कर सकता है।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग दोहरे मतदाताओं के चुनाव लड़ने पर कैसे कार्रवाई करेगा,यह अहम सवाल अभी भी जस का तस बरकरार है।

हाईकोर्ट ने कहा👇👇👇👇

उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत।

हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग।

11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दो-दो जगह वोटर होने वाले वाले प्रत्याशियों को बताया था चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य।

हाईकोर्ट के आदेश से एक बार फिर मची खलबली।

हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक

हाईकोर्ट ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद दाखिल कर सकता है याचिका

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